दिल्ली के अंकित सक्सेना मर्डर केस में आया फैसला
नई दिल्ली । दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 6 साल पहले ख्याला इलाके में हुए अंकित सक्सेना मर्डर मामले में दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अंकित सक्सेना की प्रेमिका की मां, बाप और मामा को हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाया। साथ ही, दोषी शहनाज़ बेगम, अकबर अली और मोहम्मद सलीम पर 50/50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अंकित सक्सेना के परिवार को दी जाएगी। दरअसल, कोर्ट ने साल 2018 में हुए अंकित सक्सेना हत्या मामले में पिछले साल 23 दिसंबर 2023 को अंकित की महिला दोस्त के मां-बाप अकबर अली और शहनाज बेगम और मामा मोहम्मद सलीम को आईपीसी की धारा 302 और 34 के तहत दोषी करार दिया था। साथ ही अंकित की प्रेमिका की मां शाहनाज बेगम को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का भी दोषी ठहराया था। आज इस मामले में सजा की सुनवाई का दिन था। अदालत ने तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अंकित सक्सेना एक प्रोफेसन फोटोग्राफर था जिसकी जान एक खास धर्म के लड़की से प्यार के कारण ले ली गई। पिछले साल दिसंबर में कोर्ट ने ये पाया था कि लड़की के परिवार वाले (अकबर अली, शहनाज बेगम और मोहम्मद सलीम) दोनों के रिश्तों के खिलाफ थे और इन तीनों ने मिलकर अंकित को मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली के ख्याला इलाके में कुल 23 दफा चाकूओं से अंकित सक्सेना पर वार किया गया जिसके बाद अंकित की जान चली गई। इन तीनों को इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की धारा 302 और 34 के तहत दोषी पाया गया। इस केस में शहनाज बेगम को इशलिए दोषी पाया गया क्योंकि उन्होंने जानबूझकर अंकित को चोट पहुंचाया। 15 जनवरी की सुनवाई में दिल्ली की अदालत ने मामले को 31 जनवरी तक स्थगित कर दिया था। इस दिन अदालत ने पाया था कि कुछ एफिडेविट अदालत में दायर नहीं किया गया था।
बहनों को प्रशिक्षण, स्व-सहायता समूहों से जोड़ना और मेहनत की सही कीमत देना हमारी प्राथमिकता : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
PM मोदी ने बताया क्यों रखा PMO का नाम ‘सेवा तीर्थ’, जानिए इसके पीछे की सोच
हाईवे की एयरस्ट्रिप पर उतरा नरेंद्र मोदी का विमान, ऐसा करने वाले पहले पीएम बने
बागेश्वर धाम में सजा विवाह मंडप, धीरेंद्र शास्त्री ने मोहन यादव को लगाई परंपरा की हल्दी
चाकसू में NH-52 पर भीषण हादसा: ट्रेलर में घुसी कार, एमपी के 5 श्रद्धालुओं की मौत