भोपाल ।   प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ लगाई गई याचिका प्रथम दृष्टया खारिज हो गई है। विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी विधान माहेश्वरी ने शुक्रवार को याचिका को प्रथम दृष्ट्या प्रचलन योग्य नहीं पाये जाने पर खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ आर्थिक अपराध, धोखाधड़ी करने का गलत आरोप लगाकर चंद्रमोहन दुबे की ओर से अधिवक्ता यावर खान द्वारा  प्रस्तुत आवेदन पर कोर्ट ने उक्त याचिका को खारिज कर दिया।