DGP ने किया महिला एसडीओपी को सस्पेंड
चेकिंग के दौरान गंभीर कदाचार पर महिला अधिकारी निलंबित
भोपाल। पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जबलपुर जोन से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सिवनी, श्रीमती पूजा पाण्डेय (डीडी-18) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
दिनांक 8 अक्टूबर 2025 की रात एनएच-44 शीतलदाही बायपास सिवनी में चेकिंग के दौरान पकड़ी गई राशि के संबंध में श्रीमती पूजा पाण्डेय पर गंभीर कदाचार एवं संदिग्ध आचरण प्रदर्शित करने के आरोप लगे हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस मुख्यालय ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के अंतर्गत यह निलंबन आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि में श्रीमती पूजा पाण्डेय का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, भोपाल निर्धारित रहेगा तथा उन्हें नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
यह आदेश पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कैलाश मकवाणा द्वारा जारी किया गया है। आदेश की प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन, पुलिस महानिरीक्षक छिंदवाड़ा रेंज सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है।
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