नाबालिग को स्कूल के बाहर से घुमाने के बहाने ले गया था आरोपित और होटल में ले जाकर किया था दुष्कर्म। पोक्सो की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला।

चार साल पहले एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपित युवक को भोपाल की अदालत ने 20 साल सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह निर्णय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) तृप्ति पाण्डेय के न्यायालय ने दिया। आरोपित विक्की उर्फ विकास चौहान को भारतीय दंड विधान और पाक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी पाया गया है। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम, गुंजन गुप्ता, सरला कहार ने पैरवी की।

यह है मामला

पड़िता एवं उसकी मां ने छोला मंदिर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपित विक्की उर्फ विकास चौहान उसकी मौसी के घर के पास रहता है। उसका उनके घर पर आना-जाना था। यहीं पर नाबालिग की युवक से पहचान हुई थी। अगस्त 2019 में विक्की एक दिन सुबह स्कूल के पास नाबालिग से मिला और घुमाने ले जाने का कहकर जबरन बाइक पर बैठा लिया। फिर मंडीदीप के एक होटल में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। बाद में नाबालिग को घर के पास गली में छोड़कर चला गया। पुलिस ने विवेचना के बाद प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्य, तर्कों एवं दस्तावेजों से सहमत होकर आरोपित को दोषी पाया।

न्यूज़ सोर्स : 20 years rigorous imprisonment to the person who raped a minor