हाईकोर्ट ने जारी किया डीजीपी को अदालत में हाजिर होने का नोटिस 

 

 (जुबेर कुरैशी)

भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस के एक डीएसपी को गृह विभाग तो प्रमोशन देने के लिए तैयार है लेकिन प्रदेश पुलिस के मुखिया सहमत नहीं है। जिसकी वजह से अब हाईकोर्ट ने डीजीपी मप्र को फटकार लगाने के साथ ही अवमानना को दोषी मानते हुए अदालत मे हाजिर होने का नोटिस जारी किया है। 

सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश पुलिस के डीएसपी विजय पूंज को पदोन्नत करने में ढीलाई बरते पर हाईकोर्ट ने डीजीपी और गृहविभाग के रवैये को लेकर नाराजगी जाहिर की है। साथ ही डीजीपी मध्य प्रदेश को अगामी 04 नवंबर को न्यायलय में पेश होने का नोटिस भी जारी किया। दरअसल डीएसपी विजय पूंज को एडीशनल एसपी पद पर पदोन्नत करने में आना कानी करने पर हाईकोर्ट नाराज है। डीएसपी विजय पूंज ने पदोन्नति नहीं मिलने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और प्रायवेट इस्तागासा दायर किया था। डीएसपी विजय पुंज ने हाईकोर्ट से न्याय की मांग करने हुए कहा था कि पदोन्नति की योग्यता सूची में है और हर प्रकार से फिट है बावजुद उन्हें एडीशनल एसपी के पद पर पदोन्नत नहीं किया जा रहा है और उनके पदोन्नति के लिफाफे को बंद रखा हुआ है। इस पर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए डीजीपी और प्रमुुख सचिव गृह विभाग को नोटिस जारी कर डीएसपी विजय पुंज को पदोन्नत करने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के निर्देश के बावजुद अब तक डीएसपी विजय पुंज को पदोन्नत नहीं किया गया। इस पर हाईकोर्ट ने कोर्ट की अवमानना का नोटिस भी जारी किया था । इस मामले में मंगवलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई । जिस पर गृह विभाग के वकील ने कहा कि गृह विभाग डीएसपी विजय पुंज को पदोन्नत करने के लिए तैयार है लेकिन डीजीपी मध्य प्रदेश की ओर से उन्हे सहमति नहीं मिली है। इस पर हाईकोर्ट ने डीजीपी को नोटिस जारी कर 04 नवबर को न्यायलय में उपस्थ्ति होने लिए नोटिस जारी किया है।

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